अनुच्छेद 155 क्या है?

अनुच्छेद 155 क्या है?

प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।

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